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भाई से जान का खतरा बताने वाली महिला की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश

:: Editor - Omprakash Najwani :: 13-Nov-2025
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नैनीताल, 13 नवम्बर। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने रुड़की के गंगनहर थाना प्रभारी को एक महिला की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है, जिसने अपने भाई से जान-माल का खतरा होने का आरोप लगाया है।

मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने रुड़की के गंगनहर की रहने वाली यामीन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। अदालत ने दोनों पक्षों को आपसी समझौते के प्रयास के लिए 15 नवम्बर को सुबह 11 बजे रुड़की स्थित सुलह केंद्र में उपस्थित होने का भी निर्देश दिया।

अपनी याचिका में यामीन ने कहा कि तीन साल पहले उसके पति की मृत्यु हो गई थी और तब से वह अपने माता-पिता के घर रह रही है। उसने आरोप लगाया कि उसका भाई उसकी संपत्ति हड़पने की कोशिश कर रहा है, उसके साथ अक्सर तीखी बहस करता है और हाल ही में उस पर हमला कर चुका है, जिससे उसे सात जगह चोटें आईं।

याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया कि शिकायत के बावजूद स्थानीय पुलिस ने उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। न्याय और सुरक्षा की मांग करते हुए यामीन ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

खंडपीठ ने कहा कि यह मामला पारिवारिक विवाद का प्रतीत होता है, इसलिए दोनों पक्षों को सुलह की कार्यवाही में भाग लेने का निर्देश दिया गया है। इस बीच, रुड़की के गंगनहर थाना प्रभारी को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है कि इस अवधि के दौरान महिला या उसकी संपत्ति को कोई नुकसान न पहुंचे।


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