एनपीसी पदोन्नति मामले में लोकपाल की कार्यवाही रद्द, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह को राहत
दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एनपीसी) में पदोन्नति में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामले में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह, 1989 बैच के आईएएस अधिकारी, और अन्य अधिकारियों के खिलाफ लोकपाल द्वारा शुरू की गई कार्यवाही को रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल और न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाते हुए इस वर्ष की शुरुआत में लोकपाल द्वारा आरंभ की गई जांच को समाप्त कर दिया।
सिंह और अन्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह, अधिवक्ता वरुण सिंह, दीपिका कालिया, काजल गुप्ता, सोमेशा गुप्ता और सुदीप चंद्रा ने अदालत में पैरवी की। यह मामला पहले से अंतरिम संरक्षण में था, क्योंकि पूर्ववर्ती खंडपीठ ने 6 जनवरी 2025 के आदेश, 7 जनवरी 2025 के नोटिस, 4 मार्च 2025 के आदेश तथा लोकपाल के समक्ष लंबित कार्यवाही के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी।
मामला 28 मार्च 2023 को एनपीसी द्वारा की गई पदोन्नतियों में प्रक्रियागत खामियों के आरोपों से जुड़ी शिकायत से उत्पन्न हुआ था। शिकायत के आधार पर लोकपाल ने जनवरी 2025 में राजेश कुमार सिंह और अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी किए, जिसके बाद सभी याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
अदालत में याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि विचाराधीन पदोन्नतियाँ 21 अप्रैल 2023 से पहले हुई थीं, जिस दिन सिंह ने उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के सचिव का पदभार संभाला था, इसलिए उन पर किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती। उन्होंने यह भी कहा कि लोकपाल की कार्रवाई लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के तहत उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, जो केवल भ्रष्टाचार या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अपराधों तक सीमित है।
उच्च न्यायालय के इस निर्णय के बाद शिकायत से संबंधित लोकपाल की कार्यवाही समाप्त हो गई, जिससे राजेश कुमार सिंह—जिन्होंने 1 नवंबर 2024 को रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक प्रमुख और रक्षा मंत्री के प्रमुख सलाहकार के रूप में पदभार संभाला था—तथा मामले में शामिल अन्य अधिकारियों को महत्वपूर्ण राहत मिली।
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