फेमा उल्लंघन मामले में केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन सहित केआईआईएफबी अधिकारियों को ईडी का कारण बताओ नोटिस
प्रवर्तन निदेशालय ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के कथित उल्लंघनों को लेकर केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और केरल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड के अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अधिकारियों के अनुसार ये नोटिस 12 नवंबर 2025 को न्यायिक कार्यवाही के दौरान जारी किए गए थे, और इनके लिए व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक नहीं है। नोटिस केआईआईएफबी के अध्यक्ष पिनाराई विजयन, सीईओ केएम अब्राहम, उपाध्यक्ष टी एम थॉमस इसाक और स्वयं केआईआईएफबी को भेजे गए हैं।
मामला केआईआईएफबी द्वारा लंदन और सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंजों पर जारी मसाला बॉन्ड के माध्यम से बाह्य वाणिज्यिक उधारी में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है। अधिकारियों के अनुसार केआईआईएफबी ने बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए रुपया-मूल्यवर्गीय बॉन्ड के जरिए 2,672.80 करोड़ रुपये जुटाए थे। आरोप है कि इस धनराशि में से 466.91 करोड़ रुपये भूमि खरीद में खर्च किए गए, जो भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर निर्देश संख्या 5/2015-16 और 29 सितंबर 2015 के परिपत्र संख्या 17 के तहत प्रतिबंधित है।
अधिकारियों ने 1 जून 2018 को आरबीआई द्वारा जारी उस पत्र का भी उल्लेख किया जिसमें इस प्रतिबंध को दोहराया गया था। फेमा के तहत एक औपचारिक शिकायत 27 जून 2025 को दर्ज की गई थी। जाँच के बाद न्यायाधिकरण द्वारा नोटिस जारी किए गए, जो केआईआईएफबी के वित्तीय संचालन और अंतरराष्ट्रीय बाजारों से उधारी की प्रक्रिया से जुड़ी चल रही जांच में एक महत्वपूर्ण प्रगति मानी जा रही है। आगे की जानकारी की प्रतीक्षा है।
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