2017 अभिनेता हमला मामला: दिलीप बरी, छह आरोपी दोषी करार
केरल की एर्नाकुलम जिला एवं प्रधान सत्र अदालत ने सोमवार को बहुचर्चित 2017 अभिनेता हमला मामले में अभिनेता दिलीप को सभी आरोपों से बरी कर दिया। न्यायाधीश हनी एम वर्गीस ने सुबह 11 बजे फैसला सुनाते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष कथित आपराधिक साजिश में दिलीप की भूमिका साबित करने में असफल रहा।
अदालत ने हालांकि छह अन्य आरोपियों को आपराधिक साजिश, गलत तरीके से बंधक बनाने, शील भंग करने के लिए हमला, अपहरण, निर्वस्त्र करने का प्रयास और सामूहिक बलात्कार के अपराध में दोषी पाया।
फैसले के बाद दिलीप ने कहा कि पिछले नौ वर्षों में जिन्होंने उनका साथ दिया, वे उनका आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ मामला एक बड़ी आपराधिक साजिश का परिणाम था, जिसकी ओर पहली बार उनकी पूर्व पत्नी मंजू वारियर ने संकेत किया था। दिलीप के अनुसार एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और उसकी टीम ने मुख्य आरोपी और उसके सहयोगियों के साथ मिलकर एक झूठी कहानी तैयार की और इसे मीडिया व सोशल मीडिया के जरिए फैलाया, जिसका उद्देश्य उनकी छवि और जीवन को नष्ट करना था।
उन्होंने कहा कि मुख्य अभियुक्त और उसके जेल साथियों के साथ मिलकर उनके खिलाफ झूठी कहानी रची गई, जिसे कुछ मीडियाकर्मियों की सहायता से सोशल मीडिया पर प्रचारित किया गया, लेकिन अदालत में यह कहानी टिक नहीं पाई। लगभग नौ वर्ष तक चली इस लड़ाई में उनका जीवन और सामाजिक छवि बुरी तरह प्रभावित हुई।
Latest News
Wed-10-Dec - परिचालन बाधाओं पर जवाबदेही तय: DGCA ने Indigo CEO पीटर एल्बर्स को 11 दिसंबर को तलब किया
Thu-04-Dec - मुख्य मार्गों पर बैठे गौवंश और अव्यवस्थित सफाई को लेकर आयुक्त को रालोपा ने सौंपा ज्ञापन
Mon-01-Dec - जैविक हथियारों पर वैश्विक सुस्ती खतरनाक, सुरक्षा असमान तो दुनिया भी असमान होगी : जयशंकर
Sat-29-Nov - नसीराबाद को देवनारायण योजना से 55 करोड़ की सौगात, सरसड़ी में आवासीय विद्यालय का शिलान्यास