तमिलनाडु में कुलपति नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, केंद्र और यूजीसी को नोटिस जारी
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, राज्यपाल कार्यालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को नोटिस जारी किया है। यह मामला राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर है, जिसमें राज्यपाल की भूमिका को कम कर राज्य सरकार को अधिकार देने वाले हालिया राज्य कानूनों पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी थी।
न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने हाई कोर्ट की अवकाश पीठ द्वारा 21 मई को पारित अंतरिम आदेश के खिलाफ दायर अपील पर जवाब मांगा है। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि कुलपति नियुक्ति में राज्यपाल, जो कुलाधिपति के रूप में कार्य करते हैं, की भूमिका को कम करना यूजीसी के नियमों के विरुद्ध है।
राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी, राकेश द्विवेदी और पी विल्सन ने सुप्रीम कोर्ट से यह स्पष्ट करने की मांग की कि मद्रास हाई कोर्ट में 14 जुलाई को रोक हटाने के लिए दायर आवेदन पर सुनवाई की अनुमति दी जाए।
हालांकि, यूजीसी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस अनुरोध का विरोध करते हुए कहा कि तमिलनाडु सरकार ने खुद ही सभी संबंधित मामलों को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग की है, ऐसे में वह हाई कोर्ट से राहत की मांग नहीं कर सकती।
मेहता ने यह भी तर्क दिया कि राज्य सरकार द्वारा पारित कानून यूजीसी के केंद्रीय नियमों के विपरीत हैं, जो स्पष्ट रूप से कुलपति की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा करने की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने इस मुद्दे पर फिलहाल कोई राय व्यक्त नहीं की और सिर्फ औपचारिक नोटिस जारी कर मामले को आगे बढ़ाया।
उल्लेखनीय है कि हाई कोर्ट का 21 मई का फैसला एक जनहित याचिका पर आया था, जिसमें संशोधित राज्य कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता का तर्क था कि ये संशोधन यूजीसी नियमों के खिलाफ हैं और शिक्षा जैसे केंद्रीय विषय पर राज्य का एकतरफा कानून असंवैधानिक है।
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