सात साल बाद मिला इंसाफ, ठाणे हादसे के पीड़ित को 13.5 लाख रुपये मुआवजा
ठाणे। महाराष्ट्र के ठाणे में रहने वाले 29 वर्षीय पप्पू बालू घगास को आखिरकार सात साल बाद न्याय मिला है। 2018 में हुए एक गंभीर सड़क हादसे में घायल हुए पप्पू को मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रायब्युनल (MACT) ने 13.5 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।
MACT की पीठ के अध्यक्ष आर.वी. मोहित ने यह फैसला 2 जुलाई 2025 को सुनाया था, जिसकी आधिकारिक कॉपी सोमवार को जारी की जाएगी।
घटना 15 जनवरी 2018 की है, जब पप्पू मुरबाड से पडघा की ओर अपनी कार से जा रहे थे। इसी दौरान एक तेज रफ्तार गाड़ी, जो सड़क की गलत दिशा में चल रही थी, ने उनकी कार को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में पप्पू को गंभीर चोटें आई थीं और उनका लंबा इलाज चला।
ट्रायब्युनल ने अपने फैसले में माना कि दुर्घटना तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने के कारण हुई थी। हादसे के चलते पप्पू की नौकरी और आमदनी पर भी असर पड़ा, जिसे ध्यान में रखते हुए उन्हें 13.5 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया गया है।
यह फैसला उन पीड़ितों के लिए मिसाल बन सकता है, जो वर्षों से न्याय की उम्मीद में हैं।
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