8 महीने बाद भी बंगला खाली नहीं कर पाए पूर्व CJI चंद्रचूड़, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को लिखा पत्र
नई दिल्ली। देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश रहे डीवाई चंद्रचूड़ को सेवानिवृत्त हुए आठ महीने हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने अब तक अपना सरकारी आवास खाली नहीं किया है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है और तत्काल बंगला खाली करवाने का आदेश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने 1 जुलाई को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय को पत्र लिखते हुए कहा कि कृष्णा मेनन मार्ग पर स्थित बंगला नंबर 5 को डीवाई चंद्रचूड़ से तुरंत खाली करवाया जाए। नोटिस में यह भी उल्लेख किया गया है कि 2022 के नियम 3बी के तहत उन्हें 6 महीने की अतिरिक्त अवधि दी गई थी, जो 10 मई 2025 को समाप्त हो गई। इसके बाद उन्हें 31 मई 2025 तक अतिरिक्त समय मिला था।
गौरतलब है कि डीवाई चंद्रचूड़ नवंबर 2022 से नवंबर 2024 तक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे थे और वह 10 नवंबर 2024 को सेवानिवृत्त हुए। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अब तक टाइप 8 बंगला नहीं छोड़ा। नियमों के अनुसार कोई भी CJI सेवानिवृत्ति के बाद 6 महीने तक बंगले में रह सकता है।
उल्लेखनीय है कि वर्तमान मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई और पूर्ववर्ती CJI संजीव खन्ना अब भी अपने पुराने आवंटित सरकारी आवास में ही रह रहे हैं।
बंगला खाली न करने की वजह पर खुद डीवाई चंद्रचूड़ ने सफाई दी है। हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में उन्होंने बताया कि सरकार ने उन्हें किराए पर नया आवास आवंटित किया है, लेकिन वह घर लंबे समय से खाली था और उसकी स्थिति काफी खराब है। वर्तमान में वहां मेंटेनेंस का काम चल रहा है। चंद्रचूड़ ने कहा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में पहले ही सूचित कर दिया था और जैसे ही नया घर रहने योग्य हो जाएगा, वह बिना देरी के वहां शिफ्ट हो जाएंगे।
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