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रेलवे सख्त करेगा लगेज नियम, तय सीमा से ज़्यादा सामान पर जुर्माना

:: Editor - Omprakash Najwani :: 19-Aug-2025
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भारतीय रेलवे अपनी सामान नीति को कड़ाई से लागू करने की तैयारी में है। अब हवाईअड्डों की तरह रेलवे स्टेशन पर भी तय सीमा से ज्यादा सामान ले जाने वालों पर कार्रवाई होगी। रेलवे बोर्ड ने प्रमुख स्टेशनों की पहचान की है जहाँ अनुमेय भार सीमा का सख्ती से पालन कराया जाएगा।

नियमों के तहत प्रथम श्रेणी एसी यात्रियों को 70 किलोग्राम तक, एसी टू-टियर के लिए 50 किलोग्राम, एसी थ्री-टियर और स्लीपर श्रेणी के लिए 40 किलोग्राम और सामान्य श्रेणी के यात्रियों को 35 किलोग्राम तक सामान ले जाने की अनुमति है। बड़े आकार के बैग जो बोर्डिंग स्पेस बाधित करते हैं, उन पर भी जुर्माना लगेगा।

एक वरिष्ठ रेलवे अधिकारी ने बताया कि यदि सामान मुफ्त सीमा से थोड़ा ज्यादा है, तो सामान्य दरों पर शुल्क लिया जाएगा, लेकिन सीमा से अधिक ले जाने पर जुर्माना लगाया जाएगा। अतिरिक्त सामान के लिए यात्रा शुरू होने से पहले सामान कार्यालय में बुकिंग करानी होगी। उन्होंने कहा कि स्कूटर, साइकिल या अन्य बड़े सामान ले जाने वाले यात्रियों को कोई मुफ़्त भत्ता नहीं मिलेगा।

एनसीआर के प्रयागराज मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक हिमांशु शुक्ला ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य लंबी दूरी के मार्गों पर यात्रियों के लिए अधिक कुशल और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करना है। शुरुआती तौर पर यह व्यवस्था प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज छिवकी, सूबेदारगंज, कानपुर सेंट्रल, मिर्जापुर, टूंडला, अलीगढ़ जंक्शन, गोविंदपुरी और इटावा स्टेशनों पर लागू होगी।

शुक्ला ने बताया कि इन स्टेशनों पर यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर जाने से पहले उनके सामान का वजन और निर्धारित सीमा की जाँच की जाएगी। रेलवे का कहना है कि इस कदम से ट्रेन में भीड़भाड़ कम होगी, चढ़ने-उतरने में आसानी होगी और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।


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