आवारा कुत्तों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, अंतरिम आदेश पर मचा विवाद
आवारा कुत्तों के मामले में दाखिल एक याचिका पर शुक्रवार को न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ सुनवाई करेगी। गुरुवार को याचिकाकर्ता ने इस मामले को तत्काल उठाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसे कल संबंधित पीठ के समक्ष रखा जाए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जब इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा जा चुका है तो वह इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता।
11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने दिल्ली-एनसीआर के अधिकारियों को छह से आठ हफ़्तों में सभी आवारा कुत्तों को पकड़ने, उनकी नसबंदी और टीकाकरण कराने तथा उन्हें स्थायी रूप से आश्रय स्थलों में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था। अदालत ने कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं और रेबीज के मामलों पर चिंता जताते हुए कहा था कि बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए।
पीठ ने पाँच सूत्री निर्देश जारी किए थे, जिनमें सीसीटीवी निगरानी वाले आश्रय स्थल बनाने, छह हफ़्तों में संवेदनशील इलाकों से 5,000 आवारा कुत्तों को उठाने और नसबंदी के बाद उन्हें वापस न छोड़ने का प्रावधान शामिल है।
हालाँकि, इस फैसले की पशु कल्याण संगठनों ने कड़ी आलोचना की है। विशेषज्ञों का कहना है कि कुत्तों को उनके इलाकों से हटाने से सड़कों पर अराजकता फैल सकती है, रेबीज नियंत्रण उपाय कमजोर हो सकते हैं और यह भारतीय कानून व वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के विरुद्ध है।