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साक्ष्यों में कमी के चलते आदिवासी व्यक्ति से दुर्व्यवहार मामले में व्यवसायी बरी

:: Editor - Omprakash Najwani :: 30-Sep-2025
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ठाणे। ठाणे जिले की एक अदालत ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों में पर्याप्त समन्वय न होने का हवाला देते हुए एक व्यवसायी को 2018 में आदिवासी व्यक्ति से दुर्व्यवहार करने के मामले में बरी कर दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए एस भागवत ने 26 सितंबर को दिए अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ मामला संदेह से परे साबित करने में विफल रहा। आदेश की प्रति मंगलवार को उपलब्ध कराई गई।

महाराष्ट्र के ठाणे शहर के व्यवसायी जयेश रमेश भोईर (39) पर 28 जनवरी 2018 को भूमि स्वामित्व विवाद के दौरान वारली आदिवासी समुदाय के सदस्य राजू बुधिया तुम्बाडा को गाली देने और धमकी देने का आरोप था। शिकायतकर्ता तुम्बाडा ने आरोप लगाया कि भोईर ने एक मजदूर की मदद से सीमेंट के खंभे लगाकर उनकी कृषि भूमि पर अतिक्रमण करने का प्रयास किया।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत कासरवडवाली पुलिस थाने में दर्ज प्राथमिकी में कहा गया कि जब शिकायतकर्ता और उनकी पत्नी ने विरोध किया तो भोईर ने जातिसूचक शब्द कहे। अभियोजन पक्ष ने इस मामले में नौ गवाहों से पूछताछ की, जिनमें शिकायतकर्ता, उनकी पत्नी, दो पंच, प्रत्यक्षदर्शी और जांच अधिकारी शामिल थे। साथ ही जाति प्रमाणपत्र, दीवानी वाद और पंचनामा जैसे दस्तावेज भी पेश किए गए।

न्यायाधीश भागवत ने फैसले में कहा कि शिकायत दर्ज करने में दो दिन की देरी हुई और इसका कोई कारण प्राथमिकी या अन्य दस्तावेजों में दर्ज नहीं है, जिससे यह संदेहास्पद हो जाती है। अदालत ने यह भी कहा कि गवाह ने स्वयं स्वीकार किया कि घटना से पहले से ही भूमि विवाद को लेकर आरोपी के साथ शत्रुतापूर्ण संबंध थे और दीवानी अदालत में कई मुकदमे लंबित हैं, जिससे झूठे आरोप की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

अदालत ने कहा कि स्वतंत्र चश्मदीद गवाहों ने अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया और अपने बयानों से पलट गए। साथ ही, मामले की जांच त्रुटिपूर्ण पाई गई और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं थी। इन परिस्थितियों में अदालत ने जयेश रमेश भोईर को बरी कर दिया।


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