समीर वानखेड़े की मानहानि याचिका पर नेटफ्लिक्स और रेड चिलीज़ को नोटिस
नई दिल्ली। आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े द्वारा दायर मानहानि याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने नेटफ्लिक्स और शाहरुख खान, गौरी खान की कंपनी रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट को नोटिस जारी किया है। यह मामला वेब सीरीज़ द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में वानखेड़े के कथित चित्रण से जुड़ा है। न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की अदालत ने दोनों पक्षों को वानखेड़े की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।
सुनवाई के दौरान वानखेड़े की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप सेठी उपस्थित रहे, जबकि नेटफ्लिक्स की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नैयर ने मुकदमे का विरोध किया। अदालत ने वानखेड़े को पिछली सुनवाई में दिल्ली में मुकदमे की विचारणीयता स्पष्ट करने के लिए संशोधित याचिका दाखिल करने का निर्देश दिया था, जिस पर अब सुनवाई हुई।
वानखेड़े का आरोप है कि द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में उनका चित्रण मानहानिकारक है और इससे मादक पदार्थ विरोधी प्रवर्तन एजेंसियों की छवि धूमिल होती है। उन्होंने 2 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति मांगी है, जिसे वह टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल को दान करना चाहते हैं।
अदालत ने प्रतिवादियों को निर्देश दिया है कि वे वानखेड़े की उस याचिका पर जवाब दाखिल करें, जिसमें कथित मानहानिकारक सामग्री को कई वेबसाइटों से हटाने की मांग की गई है। हालांकि अदालत ने फिलहाल अंतरिम निषेधाज्ञा जारी नहीं की है। मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी।
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