बीएमडब्ल्यू दुर्घटना मामले में गगनप्रीत को जमानत, अदालत ने एफआईआर पर उठाए सवाल
दिल्ली की एक अदालत ने हाल ही में हुई बीएमडब्ल्यू दुर्घटना मामले में आरोपी महिला गगनप्रीत को जमानत दे दी है। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष के बयानों में स्पष्ट विरोधाभास है और सीसीटीवी फुटेज ने शुरुआती आकलन को बदल दिया है। इससे गैर इरादतन हत्या का आरोप कमज़ोर पड़ा है और यह मामला तेज़ और लापरवाही से गाड़ी चलाने जैसा प्रतीत होता है।
अदालत ने कहा कि एफआईआर में दर्ज यह दावा कि बीएमडब्ल्यू ने मोटरसाइकिल को पीछे से सीधी टक्कर मारी थी, सबूतों से समर्थित नहीं है। फुटेज में कार का नियंत्रण खोना, डिवाइडर से टकराना, पलटना और इस प्रक्रिया में मोटरसाइकिल व बस से टकराना दिखाई देता है। अदालत ने कहा कि यह दृश्य जानबूझकर टक्कर मारने की ओर इशारा नहीं करता।
अदालत ने यह भी कहा कि दुर्घटनास्थल पर स्पीड कैमरों की मौजूदगी के बावजूद, अभियोजन पक्ष कार की गति साबित नहीं कर सका। साथ ही अदालत ने एम्बुलेंस कर्मचारियों के आचरण की कड़ी आलोचना की। सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि वे कुछ सेकंड में पहुँच गए, लेकिन न तो पीड़ित की नब्ज देखी और न ही कोई प्राथमिक उपचार दिया और मात्र 40 सेकंड में घटनास्थल छोड़ दिया। अदालत ने इसे गैर-पेशेवर और अनैतिक करार दिया।
अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जो मौत के सही समय और कारण की पुष्टि कर सकती है, अभी तक दाखिल नहीं की गई है। अदालत ने कहा कि आरोपी ने सचमुच मदद की कोशिश की थी या सबूत गढ़ने का प्रयास किया, यह जांच और मुकदमे का विषय है।
Latest News


Tue-14-Oct - हरियाणा: आईपीएस अधिकारी वाई पूरण कुमार मामले में डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेजा


Fri-10-Oct - ट्रंप की प्रशंसा पर जयराम रमेश का पीएम मोदी पर तंज, कहा—‘निराधार दावों का अर्धशतक पूरा’


Wed-08-Oct - पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा बुखार और संक्रमण के बाद अस्पताल में भर्ती, हालत स्थिर