जम्मू-कश्मीर पुलिस ने तहरीक-ए-हुर्रियत का मुख्यालय कुर्क किया
जम्मू-कश्मीर पुलिस ने अलगाववादी संगठन तहरीक-ए-हुर्रियत के श्रीनगर स्थित मुख्यालय को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) की धारा 25 के तहत कुर्क कर लिया है। यह कार्रवाई अलगाववादी और आतंकवादी नेटवर्क के खिलाफ जारी बड़े अभियान का हिस्सा है। केंद्र ने इस संगठन को 2023 में प्रतिबंधित घोषित किया था।
पुलिस के अनुसार, कुर्क की गई संपत्ति में एक तीन मंजिला इमारत शामिल है, जिसका इस्तेमाल संगठन के कार्यालय के रूप में किया जा रहा था। यह मुख्यालय हैदरपुरा के रहमताबाद स्थित सैयद अली शाह गिलानी के आवास परिसर में था। गिलानी ने 2004 में जमात-ए-इस्लामी से अलग होकर तहरीक-ए-हुर्रियत की स्थापना की थी।
अधिकारियों ने बताया कि पिछले साल बडगाम पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर यह कार्रवाई की गई। पुलिस ने कहा कि एकत्रित साक्ष्यों और सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन के बाद कानूनी प्रावधानों के अनुसार संपत्ति कुर्क की गई है।
गिलानी और तहरीक-ए-हुर्रियत प्रमुख मोहम्मद अशरफ सेहराई के निधन के बाद तथा 2023 में प्रतिबंध लगने के पश्चात यह संगठन लगभग निष्क्रिय हो गया था। संगठन का अधिकांश शीर्ष और दूसरी पंक्ति का नेतृत्व पहले से ही जेल में है।
पुलिस ने कहा कि यह कार्रवाई गैरकानूनी और विध्वंसक गतिविधियों के खिलाफ चल रही जाँच में एक महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही यह राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों को बेअसर करने और क्षेत्र में शांति बनाए रखने के संकल्प को दर्शाती है। पुलिस ने दोहराया कि देश की संप्रभुता और अखंडता के लिए हानिकारक गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों और संगठनों के खिलाफ कठोर कदम जारी रहेंगे।
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