शारदा चिटफंड मामला: सुप्रीम कोर्ट में राजीव कुमार की अग्रिम जमानत पर सीबीआई की याचिका 17 अक्टूबर को सुनी जाएगी
नई दिल्ली। करोड़ों रुपये के शारदा चिटफंड घोटाला मामले में पश्चिम बंगाल कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजीव कुमार को दी गई अग्रिम जमानत को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट इस सप्ताह के अंत में सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 17 अक्टूबर के लिए तय की।
सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिका को अन्य लंबित मामलों के साथ सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया, ताकि पूरे मामले की व्यापक समझ के साथ विचार किया जा सके। पीठ ने याचिका को अन्य लंबित मामलों के साथ शुक्रवार के लिए सूचीबद्ध कर दिया।
राजीव कुमार को 1 अक्टूबर, 2019 को अग्रिम जमानत दी गई थी। उनके वकील ने कहा कि पिछले छह वर्षों में सीबीआई ने उन्हें एक बार भी पूछताछ के लिए नहीं बुलाया। सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि मामले में एक वरिष्ठ सीबीआई अधिकारी के आवास को 'गुंडों ने घेर लिया' और उन्हें कोलकाता में अपने परिवार की सुरक्षा के लिए मदद की गुहार लगानी पड़ी।
जनवरी 2019 में केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच गतिरोध तब पैदा हुआ था जब सीबीआई की टीम कुमार से पूछताछ के लिए उनके आधिकारिक आवास पर पहुँची, लेकिन स्थानीय पुलिस द्वारा उन्हें हिरासत में लिए जाने के कारण वापस लौटना पड़ा। उस समय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कुमार के बचाव में आगे आई थीं और केंद्र के कदम के खिलाफ धरना शुरू किया गया था।
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