सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में दिवाली पर केवल हरित पटाखों की सीमित अनुमति दी
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली-एनसीआर में दिवाली के अवसर पर अस्थायी उपाय के रूप में केवल 18 से 21 अक्टूबर तक हरित पटाखे फोड़ने की अनुमति दी। न्यायालय ने आदेश में यह स्पष्ट किया कि अनुमति सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और फिर रात 8 बजे से 10 बजे तक ही होगी।
आदेश की घोषणा करते हुए, मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने 14 अक्टूबर, 2024 के उस आदेश का हवाला दिया, जब दिल्ली सरकार ने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था, जिसे बाद में पूरे एनसीआर में लागू किया गया था। न्यायालय ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण से समझौता किए बिना संयमित रूप से हरित पटाखों की अनुमति दी जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को गश्ती दल बनाने का निर्देश दिया ताकि केवल क्यूआर कोड वाले अनुमोदित पटाखे ही बेचे जाएँ। इसके अलावा, दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के बाहर से आने वाले किसी भी पटाखे को इस क्षेत्र में अनुमति नहीं दी जाएगी। न्यायालय ने नकली या अनधिकृत पटाखों का कारोबार करने वाले विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित करने का भी आदेश दिया।
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