सेंचुरी क्लब को आरटीआई के दायरे में लाया हाईकोर्ट ने महाराजा द्वारा दी गई भूमि बना आधार, क्लब देगा अब सार्वजनिक जानकारी
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक अहम फैसले में कहा है कि बेंगलुरु स्थित प्रतिष्ठित सेंचुरी क्लब सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण माना जाएगा। यह निर्णय उस भूमि अनुदान के आधार पर लिया गया है, जो 1913 में मैसुरु के तत्कालीन महाराजा द्वारा क्लब को दी गई थी।
क्लब द्वारा कर्नाटक सूचना आयोग के आदेश को चुनौती देने पर न्यायमूर्ति सूरज गोविंदराज ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि कब्बन पार्क के पास स्थित 7.5 एकड़ भूमि का अनुदान राज्य द्वारा पर्याप्त वित्तीय सहायता माना जाएगा।
न्यायमूर्ति गोविंदराज ने आदेश में स्पष्ट किया कि जिस भूमि पर क्लब स्थित है, वह राज्य की ओर से प्राप्त अनुदान है और इसलिए क्लब को आरटीआई अधिनियम के तहत जानकारी देने के लिए बाध्य किया जा सकता है।
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