गोवा में 2014 से पहले बनी अनधिकृत संरचनाएं होंगी वैध, विधानसभा में भूमि राजस्व संशोधन विधेयक पारित
गोवा विधानसभा ने गुरुवार को गोवा भूमि राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक 2025 पारित कर दिया, जिसके तहत 28 फरवरी 2014 से पहले सरकारी जमीन पर बने अनधिकृत मकानों को वैध किया जा सकेगा। यह विधेयक राजस्व मंत्री अतानासियो मोनसेरेट ने सदन में पेश किया, जिसमें गोवा भूमि राजस्व संहिता, 1968 में धारा 38ए जोड़ने का प्रावधान है। इसके तहत उप-जिलाधीश को ऐसे अतिक्रमणों को नियमित करने का अधिकार मिलेगा।
विधेयक पर विपक्ष ने बहस के दौरान आशंका जताई कि इससे राज्य के बाहर के लोग भी लाभ उठा सकते हैं। इसके जवाब में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने स्पष्ट किया कि यह प्रावधान केवल उन भूमिहीन गोवा निवासियों पर लागू होगा, जो निर्धारित तिथि से कम से कम 15 वर्ष पहले से राज्य में रह रहे हों और जिनके पास कोई अन्य भूमि, मकान, फ्लैट या संपत्ति में पैतृक हिस्सा न हो।
विधेयक के अनुसार किसी भी संरचना को वैध करने के लिए अधिभोग मूल्य देना अनिवार्य होगा, जिसकी राशि सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएगी।
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