ओडिशा में आधिकारिक संवादों में ‘हरिजन’ शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध
भुवनेश्वर, 13 अगस्त। ओडिशा सरकार ने अपने सभी विभागों, सार्वजनिक एवं शैक्षणिक संस्थानों को आधिकारिक संवादों में ‘हरिजन’ शब्द का उपयोग नहीं करने के निर्देश दिए हैं। यह कदम ओडिशा मानवाधिकार आयोग (ओएचआरसी) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के मद्देनजर उठाया गया है, जिसमें इस शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया है।
अनुसूचित जनजाति (एसटी) एवं अनुसूचित जाति (एससी) विकास और अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के आयुक्त-सह-सचिव द्वारा मंगलवार को जारी पत्र के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत अधिसूचित अनुसूचित जातियों से संबंधित व्यक्तियों को दर्शाने के लिए अंग्रेजी में ‘अनुसूचित जाति’ और उड़िया या अन्य राष्ट्रीय भाषाओं में ‘अनुसूचित जाति’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाए।
अधिकारियों ने बताया कि यह पत्र सभी अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों और आयुक्त-सह-सचिवों को भेजा गया है। उन्हें यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि आधिकारिक संवादों, अभिलेखों, लेन-देन, जाति प्रमाण पत्र, प्रकाशन, विभागीय नामों या किसी अन्य रूप में ‘हरिजन’ शब्द का उपयोग न हो। संबंधित प्राधिकारियों को अपने कर्मचारियों को इस बारे में अवगत कराने और मौजूदा दस्तावेजों व अभिलेखों को तदनुसार अद्यतन करने के निर्देश दिए गए हैं।
इसके साथ ही, इस मामले में की गई कार्रवाई की अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के भी आदेश जारी किए गए हैं।
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