मध्यप्रदेश में मेडिकल स्टोर्स पर डिस्काउंट बोर्ड अब गैरकानूनी, फार्मासिस्टों को नोटिस जारी
भोपाल। अब मध्यप्रदेश में मेडिकल स्टोर्स पर 10% से 80% तक की छूट दर्शाने वाले बोर्ड लगाना अवैध माना जाएगा। फार्मेसी काउंसिल ने स्पष्ट कर दिया है कि दवा बिक्री में छूट का प्रचार फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 का उल्लंघन है। इस नियम के तहत यदि कोई मेडिकल स्टोर ऐसा करता है तो संबंधित फार्मासिस्ट का पंजीकरण रद्द या निलंबित किया जा सकता है।
राज्यभर के फार्मासिस्टों और स्टोर संचालकों को काउंसिल द्वारा नोटिस जारी कर कहा गया है कि डिस्काउंट का लालच देना अनैतिक व्यापार की श्रेणी में आता है और इससे मरीजों की सेहत से खिलवाड़ होता है। यह प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 4 का भी उल्लंघन है। फार्मेसी काउंसिल के अध्यक्ष संजय जैन और रजिस्ट्रार भाव्या त्रिपाठी ने स्पष्ट किया है कि इस दिशा में अब सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मध्यप्रदेश केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट एसोसिएशन (एमपीसीडीए) ने इस आदेश का स्वागत करते हुए सभी मेडिकल स्टोर्स से 15 दिन के भीतर डिस्काउंट बोर्ड हटाने की अपील की है। संगठन ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को इस निर्णय के लिए धन्यवाद दिया है।
भोपाल केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष जितेंद्र धाकड़ ने कहा कि भारी छूट की आड़ में नकली दवाओं की आपूर्ति की आशंका बनी रहती थी, जिससे मरीजों की जान खतरे में पड़ सकती थी। नए दिशा-निर्देश से अब पारदर्शिता बढ़ेगी और जनहित सुरक्षित रहेगा।
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